जांजगीर-चांपा। जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र के कोसा गांव में जनवरी 2024 में हुए हत्या के मामले में सेशन कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने आरोपी अशोक धीवर को हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों मामलों में 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

दशगात्र कार्यक्रम से लौट रहे युवक पर तलवार से हमला
लोक अभियोजक संदीप सिंह के मुताबिक, घटना 17 जनवरी 2024 की है। कोसा गांव निवासी गणेश राम अपने एक संबंधी के घर दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने गया था। कार्यक्रम के बाद खाना खाकर वह अपने घर लौट रहा था।
इसी दौरान मोहल्ले में रहने वाला आरोपी अशोक धीवर कथित तौर पर हाथ में तलवार लेकर खड़ा था। अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने गणेश राम के सिर पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर चोटों के चलते गणेश राम की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ हत्या सहित आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया।
गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी दोषी
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष विभिन्न साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। इन साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी अशोक धीवर को दोषी माना।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, आर्म्स एक्ट के मामले में भी आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
इस तरह आरोपी को दोनों मामलों में दो बार आजीवन कारावास और कुल 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।