रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में उच्च शिक्षा, सिनेमा और पूर्व अग्निवीरों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर मंजूरी देने के साथ पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने से जुड़े नियमों को भी मंजूरी दी।

इसके अलावा फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के फैसले के अनुपालन में सिनेमाघरों को SGST के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति किए जाने संबंधी वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश का भी अनुसमर्थन किया गया।
अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन के बाद जारी संशोधित अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर मंजूरी दी।
नई व्यवस्था में मेरिट सूची तैयार करने से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। यदि एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
अनुभव के अंकों में भी बदलाव
अतिथि व्याख्याताओं को अनुभव के आधार पर मिलने वाले अंकों की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अधिकतम 30 अनुभव अंक निर्धारित हैं।
नई नीति के तहत शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में किसी एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम पांच माह अध्यापन करने वाले अभ्यर्थी को अनुभव के लिए 5 अंक दिए जाएंगे।
पहले की नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में प्राप्त अध्यापन अनुभव के लिए इस तरह के लाभ का स्पष्ट प्रावधान नहीं था।
विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को मिलेगा पुनर्नियोजन का मौका
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ-साथ राजकीय विश्वविद्यालयों से विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के अनुभव का उपयोग करने का निर्णय लिया है।
इसके तहत रिक्त पदों पर ऐसे अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर दिया जा सकेगा।
इसके अलावा मानदेय से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था की जगह कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी।
संशोधित नीति में अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।
फिल्म ‘हनुमान अंश’ पर SGST के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति
कैबिनेट ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने से संबंधित निर्णय का भी अनुसमर्थन किया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की थी। इसके अनुपालन में वाणिज्यिक कर विभाग ने सिनेमाघरों को प्रतिपूर्ति से संबंधित आदेश जारी किया था।
अब मंत्रिपरिषद ने इस आदेश का अनुसमर्थन कर दिया है। इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर दर्शकों से टिकट के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी।
पूर्व अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी पदों पर 10% आरक्षण
कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों पर दिए जाने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए भर्ती नियमों को मंजूरी दी है।
सरकार पहले ही पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान कर चुकी है। इसके तहत विभिन्न विभागों के पदों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा।
इनमें:
- पुलिस विभाग में आरक्षक
- वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक
- जेल विभाग में जेल प्रहरी
जैसे पद शामिल हैं।
‘छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम-2026’ मंजूर
आरक्षण को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 तैयार किए गए हैं। मंत्रिपरिषद ने इन नियमों को मंजूरी दे दी है।
इन नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के साथ-साथ भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से जुड़े प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।
इस फैसले से अग्निवीर योजना के तहत सेवा पूरी करने के बाद राज्य सरकार की तृतीय श्रेणी की नौकरियों में आने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती प्रक्रिया का ढांचा स्पष्ट होगा।