September 15, 2026

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत रायपुर नगर पालिक निगम ने आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में नगर निगम के जोन क्रमांक-9 की टीम ने पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड क्रमांक-9 के अंतर्गत VIP एस्टेट, अशोका रतन के सामने आवासीय क्षेत्र में संचालित छह अवैध व्यावसायिक परिसरों को सीलबंद कर दिया।

नोटिस के बावजूद जारी थी व्यावसायिक गतिविधियां

नगर निगम के मुताबिक, संबंधित व्यवसायियों को पहले नियमानुसार नोटिस जारी कर आवासीय परिसर में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद गतिविधियां जारी रहने पर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर संबंधित परिसरों में ताला लगाकर सीलिंग की कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान निगम की ओर से स्थल पंचनामा भी तैयार किया गया।

कलेक्टर और निगम आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई

नगर निगम की यह कार्रवाई रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेश, नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश और जोन-9 जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में की गई।

अभियान में कार्यपालन अभियंता शरद ध्रुव, सहायक अभियंता सैयद जोहेब, उप अभियंता रविप्रभात साहू समेत जोन-9 के नगर निवेश विभाग की टीम शामिल रही।

कार्रवाई के दौरान नगर निगम मुख्यालय की नगर निवेश उड़नदस्ता टीम और रायपुर जिला पुलिस कमिश्नरेट की टीम भी मौके पर मौजूद रही।

इन 6 प्रतिष्ठानों पर हुई सीलिंग की कार्रवाई

नगर निगम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार VIP एस्टेट में इन प्रतिष्ठानों को सीलबंद किया गया—

  1. प्लॉट नंबर B77-78 – मोमोस ब्रदर कैफे
  2. प्लॉट नंबर B79 – पिकल बॉल क्लब
  3. प्लॉट नंबर B120 – श्री महादेव मार्केटिंग
  4. प्लॉट नंबर C53 – बैकयार्ड कैफे
  5. प्लॉट नंबर C90 – रेनबो किड्स स्कूल
  6. प्लॉट नंबर C99 – हर हाईनेस ब्यूटी पार्लर

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। निगम की टीम ऐसे परिसरों की निगरानी कर रही है और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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