September 16, 2026

Raipur News: छत्तीसगढ़ में शराब की प्रीमियम दुकानों से खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। राज्य के आबकारी विभाग ने शराब बिक्री की भुगतान व्यवस्था में बदलाव किया है। 1 अक्टूबर 2026 से प्रदेश की सभी 49 प्रीमियम शराब दुकानों पर केवल कैशलेस भुगतान के जरिए शराब की बिक्री होगी।

नई व्यवस्था के तहत ग्राहक अब इन दुकानों पर शराब खरीदने के लिए नकद भुगतान नहीं कर सकेंगे। भुगतान क्यूआर कोड समेत डिजिटल माध्यमों से करना होगा। आबकारी विभाग का यह कदम शराब बिक्री में पारदर्शिता बढ़ाने और ओवररेटिंग की शिकायतों पर नियंत्रण के उद्देश्य से उठाया गया है।

49 प्रीमियम दुकानों पर लागू होगी कैशलेस व्यवस्था

आबकारी विभाग के मुताबिक, प्रदेश की सभी 49 प्रीमियम शराब दुकानों में 1 अक्टूबर से कैशलेस बिक्री व्यवस्था लागू की जाएगी। यानी शराब की बोतल खरीदने के बाद ग्राहक को निर्धारित राशि का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा।

इस व्यवस्था से हर बिक्री और उसके भुगतान का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। इससे विभाग के लिए दुकानों पर होने वाले लेनदेन की निगरानी करना आसान हो सकता है।

ओवररेटिंग की शिकायतों पर लगेगी लगाम

प्रीमियम शराब दुकानों में निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलने यानी ओवररेटिंग की शिकायतें सामने आने के बाद भुगतान व्यवस्था में बदलाव किया गया है।

कैशलेस भुगतान होने से ग्राहक द्वारा किए गए वास्तविक भुगतान का डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। ऐसे में अगर किसी दुकान पर शराब की तय कीमत से अधिक राशि वसूली जाती है, तो निर्धारित मूल्य और डिजिटल भुगतान के बीच अंतर की जांच करना विभाग के लिए आसान होगा।

डिजिटल ट्रांजेक्शन बनेगा जांच का रिकॉर्ड

आबकारी विभाग की नई व्यवस्था से शराब दुकानों में होने वाले लेनदेन की निगरानी को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। डिजिटल भुगतान के जरिए प्रत्येक बिक्री का रिकॉर्ड उपलब्ध होने से ओवररेटिंग समेत अन्य शिकायतों की जांच के दौरान लेनदेन संबंधी जानकारी का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

1 अक्टूबर से लागू होने वाली इस व्यवस्था के बाद प्रदेश की 49 प्रीमियम शराब दुकानों पर ग्राहकों को नकद के बजाय डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल करना होगा।

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