विधायकों को मिली नई प्रशासनिक सुविधा
छत्तीसगढ़ की सामान्य प्रशासन विभाग ने सचिवालयीन सहायता से जुड़े पुराने नियमों में संशोधन करते हुए विधायकों को बड़ी राहत दी है।
क्या बदला है?
- पहले विधायक केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों को ही अपने कार्यालय कार्यों के लिए अटैच (संलग्न) कर सकते थे।
- नए निर्देश के अनुसार अब विधायक राज्य के किसी भी जिले में पदस्थ कर्मचारियों की सेवाएं सचिवालयीन सहायता के लिए प्राप्त कर सकेंगे।
- इससे विधायकों को अपनी पसंद और आवश्यकता के अनुसार अनुभवी कर्मचारियों को साथ रखने में सुविधा मिलेगी।

क्या प्रतिबंध रहेगा?
- राज्य स्तरीय कार्यालयों (State-level offices) में पदस्थ कर्मचारियों को विधायकों के साथ अटैच नहीं किया जा सकेगा।
- यह प्रतिबंध सांसदों पर लागू नहीं होगा; सांसद पहले की तरह ऐसी सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे।
आदेश किसने जारी किया?
- इस संबंध में बुधवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया।
- पत्र में वर्ष 2019 में सांसदों और विधायकों को सचिवालयीन सहायता हेतु लिपिकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी निर्देशों में संशोधन की जानकारी दी गई है।