संक्षिप्त समाचार सार
छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से बिजली की नई दरें लागू हो गई हैं। नई दरों के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे, गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को 20 से 40 पैसे और कृषि पंप उपभोक्ताओं को 40 पैसे प्रति यूनिट अधिक भुगतान करना होगा।

घरेलू बिजली की नई दरें
| खपत | पुरानी दर (₹/यूनिट) | नई दर (₹/यूनिट) |
|---|---|---|
| 0–100 यूनिट | 4.10 | 4.40 |
| 101–200 यूनिट | 4.20 | 4.50 |
| 201–400 यूनिट | 5.60 | 6.00 |
| 401–600 यूनिट | 6.60 | 7.00 |
| 601 यूनिट से अधिक | 8.30 | 8.80 |
नए टैरिफ में प्रमुख बदलाव
- अग्रिम बिजली बिल भुगतान पर मिलने वाली 1.25% छूट घटाकर 0.75% कर दी गई है।
- विलंब से बिल जमा करने पर अब 1.5% प्रतिमाह के बजाय 0.04% प्रतिदिन की दर से सरचार्ज लगेगा।
- एलवी-1 और एलवी-2 श्रेणी के अस्थायी बिजली कनेक्शनों पर सामान्य टैरिफ 1.25 गुना से बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया गया है।
उपभोक्ताओं के लिए राहत
- लंबे समय से बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए 3 महीने की अतिरिक्त मोहलत दी जाएगी।
- इस अवधि में बकाया बिल जमा करने पर सरचार्ज माफ रहेगा।
- पात्र उपभोक्ताओं को 10% की विशेष छूट भी मिलेगी, जिससे लंबित बिल कम राशि में जमा किया जा सकेगा।