September 21, 2026

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अधिक उम्र के अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने विभिन्न शासकीय सेवाओं में आवेदन की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में बढ़ोतरी की है। मंगलवार को जारी आदेश के मुताबिक, अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी गई है।

यह निर्णय राज्य शासन के साथ-साथ निगम-मंडल, नगर सैनिकों सहित अन्य सेवाओं के लिए निर्धारित भर्ती प्रक्रिया में लागू होगा।

किन अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ?

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में राज्य शासन के निर्णय का हवाला देते हुए अधिकतम आयु सीमा में यह छूट दी गई है। इससे उन अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर मिल सकेगा, जो पूर्व निर्धारित 38 वर्ष की आयु सीमा के कारण सरकारी सेवा के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे।

हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवेदकों को उनकी पूर्व सेवाओं के आधार पर आयु संबंधी कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा

पुलिस विभाग की सेवाओं पर लागू नहीं होगा आदेश

राज्य सरकार की ओर से जारी यह निर्देश गृह (पुलिस) विभाग की सेवाओं के लिए लागू नहीं होगा। यानी पुलिस विभाग से संबंधित भर्ती में यह बढ़ी हुई 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को भेजा गया आदेश

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल की ओर से सभी विभागाध्यक्षों, राजस्व मंडल अध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है।

पत्र में राज्य शासन के निर्णय के अनुसार संबंधित सेवाओं में भर्ती के दौरान संशोधित अधिकतम आयु सीमा को ध्यान में रखने के निर्देश दिए गए हैं।

38 से 45 वर्ष हुई अधिकतम आयु सीमा

पहले अधिकतम आयुनई अधिकतम आयु
38 वर्ष45 वर्ष

यह आदेश संबंधित शासकीय सेवाओं में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव है। हालांकि, पुलिस विभाग की सेवाएं इस प्रावधान के दायरे से बाहर रखी गई हैं।

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *