ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक महिला आरक्षक की शिकायत पर साथी पुलिसकर्मी राकेश रायकवार के खिलाफ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग से जुड़े आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी वर्तमान में उज्जैन जिले के बड़नगर थाने में पदस्थ बताया जा रहा है। महिला आरक्षक का आरोप है कि आरोपी ने खुद को तलाकशुदा बताकर शादी का भरोसा दिया और करीब पांच साल तक उसका शारीरिक शोषण किया। शिकायत के मुताबिक, बाद में उसने महिला के निजी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पति की मौत के बाद मिली थी अनुकंपा नियुक्ति
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, महिला आरक्षक के पति भी मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक थे। फरवरी 2020 में उनके निधन के बाद महिला को अनुकंपा नियुक्ति मिली। उसने दिसंबर 2020 में गुना जिले में पदभार ग्रहण किया।
फरवरी से दिसंबर 2021 के बीच महिला आरक्षक इंदौर स्थित पीटीसी मूसाखेड़ी में प्रशिक्षण ले रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आरक्षक राकेश रायकवार से हुई। शिकायत में बताया गया है कि दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और महिला ने आरोपी को अपनी पारिवारिक स्थिति तथा दो बच्चों के बारे में भी बताया था।
शादी का भरोसा देकर होटल ले जाने का आरोप
महिला आरक्षक ने आरोप लगाया कि राकेश रायकवार ने खुद को तलाकशुदा बताते हुए उससे शादी करने का वादा किया। शिकायत के मुताबिक, 21 नवंबर 2021 को आरोपी विभागीय काम और शादी से संबंधित बातचीत के बहाने उसे इंदौर के एक होटल में ले गया। वहां शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाए जाने का आरोप है।
महिला का कहना है कि ग्वालियर तबादला होने के बाद भी आरोपी वर्ष 2022 से उसके सरकारी क्वार्टर पर आता रहा और शादी का आश्वासन देकर उसका शोषण करता रहा। इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
तलाक के दस्तावेज मांगे तो निजी फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी
शिकायत के अनुसार, 15 जून 2026 को महिला आरक्षक ने राकेश से तलाक के दस्तावेज दिखाने और शादी करने की बात कही। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया।
महिला का दावा है कि विरोध करने पर आरोपी ने उसके निजी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया, रिश्तेदारों तथा पुलिस विभाग में प्रसारित कर बदनाम करने की धमकी दी। इसी के बाद महिला ने पुलिस से शिकायत की।
BNS की धाराओं में मामला दर्ज
महिला आरक्षक की शिकायत पर ग्वालियर के हजीरा थाना पुलिस ने आरोपी राकेश रायकवार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69, 296(बी) और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले से जुड़े दस्तावेजों, बयानों और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। फिलहाल आरोपों के संबंध में अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। आरोपी के खिलाफ दर्ज मामला जांच के अधीन है और दोष तय होना न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।