पर्यूषण पर्व के अवसर पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट प्रशासन ने जैन समुदाय के कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधा देने का निर्णय लिया है। हाईकोर्ट प्रशासन के आदेश के अनुसार, जैन धर्म के कर्मचारी पर्यूषण पर्व के दौरान प्रतिदिन दो घंटे की विशेष छूट का लाभ ले सकेंगे।

15 से 26 सितंबर तक लागू रहेगा आदेश
चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल धरमिंदर सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक जैन समुदाय के कर्मचारी 15 सितंबर से 26 सितंबर तक सुबह 10 बजे के बजाय दोपहर 12 बजे तक कार्यालय पहुंच सकेंगे।
इस अवधि में कर्मचारियों को धार्मिक पर्व से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।
जबलपुर के साथ इंदौर और ग्वालियर में भी सुविधा
यह व्यवस्था केवल मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर स्थित मुख्य पीठ तक सीमित नहीं रहेगी। इंदौर और ग्वालियर खंडपीठों में कार्यरत जैन समुदाय के कर्मचारियों को भी इस विशेष छूट का लाभ मिलेगा।
न्यायालयीन काम प्रभावित न होने की शर्त
हाईकोर्ट प्रशासन ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि विशेष समय की सुविधा दिए जाने के बावजूद न्यायालयीन कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके अवकाश या परिवर्तित कार्यालय समय के कारण कोर्ट के नियमित कामकाज पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।
पर्यूषण पर्व के दौरान जारी इस आदेश से हाईकोर्ट में कार्यरत जैन समुदाय के कर्मचारियों को धार्मिक आयोजन में सहभागिता के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।