बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल विवेक शर्मा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया है। हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने बुधवार को उनके नाम को मंजूरी दे दी। इसके बाद रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई।
अधिसूचना के अनुसार, विवेक शर्मा का सीनियर एडवोकेट के रूप में पदनाम तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

फुल कोर्ट ने लिया निर्णय
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की फुल कोर्ट की मंजूरी के बाद एडवोकेट जनरल विवेक शर्मा को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा मिला है। इस संबंध में जारी अधिसूचना में उनके पदनाम को तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने की जानकारी दी गई है।
विवेक शर्मा वर्तमान में छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल के पद पर कार्यरत हैं। सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित होने के बाद उनके न्यायिक करियर में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला
हाईकोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना में सुप्रीम कोर्ट के 13 मई 2025 के फैसले और आदेश का भी उल्लेख किया गया है। यह आदेश आपराधिक अपील संख्या 865/2025, जितेंदर कल्ला बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) मामले में पारित हुआ था।
इसी आदेश के अनुपालन में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने विवेक शर्मा को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने का निर्णय लिया।
तत्काल प्रभाव से लागू हुआ पदनाम
हाईकोर्ट की अधिसूचना जारी होने के साथ ही विवेक शर्मा का सीनियर एडवोकेट के रूप में पदनाम तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गया है। हाईकोर्ट की फुल कोर्ट की मंजूरी के बाद अब वे वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में न्यायालयीन कार्य करेंगे।