दीपका नगर पालिका उपचुनाव: नामांकन में बाधा के आरोप पर हाईकोर्ट पहुंचीं महिला प्रत्याशी
जिला कोरबा की Deepka नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 15 के उपचुनाव को लेकर विवाद सामने आया है। महिला प्रत्याशी Shobha Tigga ने नामांकन प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

क्या है आरोप?
याचिका के अनुसार वार्ड क्रमांक 15 अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए आरक्षित है। शोभा तिग्गा ने चुनाव लड़ने के उद्देश्य से नामांकन पत्र खरीदा और निर्धारित तिथि पर नामांकन जमा करने नगर पालिका कार्यालय पहुंचीं। उनका आरोप है कि अधिकारियों ने अतिरिक्त दस्तावेजों तथा नो-ड्यूज प्रमाण पत्र की मांग करते हुए उनका नामांकन स्वीकार नहीं किया।
राजनीतिक दबाव का भी आरोप
याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें चुनावी मैदान से बाहर रखने के लिए राजनीतिक दबाव बनाया गया और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया। उन्होंने अदालत से निष्पक्ष अवसर सुनिश्चित करने और पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कराने की मांग की है।
याचिका में उठाए गए सवाल
याचिका में कहा गया है कि यदि किसी पात्र उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने से ही वंचित कर दिया जाए, तो यह निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना के विपरीत होगा। इसलिए मामले में न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक है।
आगे क्या?
अब यह मामला हाईकोर्ट के समक्ष है। अदालत की सुनवाई और प्रशासन के जवाब के बाद यह स्पष्ट होगा कि नामांकन प्रक्रिया में नियमों का पालन हुआ था या नहीं। मामले का परिणाम न केवल वार्ड क्रमांक 15 के उपचुनाव बल्कि स्थानीय निकाय चुनावों में पारदर्शिता और उम्मीदवारों के अधिकारों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।