मुख्य बिंदु:
- खजराना क्षेत्र में पड़ोसी विवाद से जुड़े मारपीट के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई।
- आरोप है कि पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना एक युवक को सीधे जेल भेज दिया और अदालत के आदेशों के पालन में भी देरी की।
- मामले में खजराना एसीपी कार्यालय के एसीपी को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में पेश होना पड़ा।
- सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसीपी से सख्त लहजे में पूछा, “आपको इंदौर में ड्यूटी करना है या नहीं?”
- हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस किसी भी परिस्थिति में न्यायिक प्रक्रिया और कानूनी नियमों की अनदेखी नहीं कर सकती।
- अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी थानों में हाईकोर्ट के आदेशों का समयबद्ध और सही पालन सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित (Dedicated) सेल बनाया जाए।
- कोर्ट ने अदालती आदेशों के पालन में देरी पर भी गंभीर आपत्ति जताई और इस घटना को पुलिस की प्रक्रियात्मक जवाबदेही से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला माना।
