त्योहारों से पहले मध्य प्रदेश में मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में घी और मसालों के 50 उत्पादों को लेकर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें 42 उत्पादों के संबंधित बैच को देशभर के बाजारों से वापस मंगाने यानी रिकॉल करने के आदेश दिए गए हैं, जबकि 8 उत्पादों की बिक्री संबंधित जिलों में रोकने के निर्देश हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत जांच में असुरक्षित पाए गए उत्पादों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।
कुल 50 उत्पादों पर कार्रवाई
खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, कार्रवाई दो श्रेणियों में की गई है:
- 42 उत्पादों के बैच का देशव्यापी रिकॉल: संबंधित बैच को बाजार से वापस लेने के निर्देश जारी किए गए हैं।
- 8 उत्पादों की बिक्री पर रोक: संबंधित जिलों में इन उत्पादों की बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
यह कार्रवाई उत्पादों के उन बैच पर केंद्रित है जिन्हें जांच में असुरक्षित पाया गया है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे संबंधित उत्पादों की पहचान कर उनका इस्तेमाल न करें।
किन जिलों में सामने आए असुरक्षित उत्पाद?
जारी सूची में प्रदेश के कई जिलों के घी और मसालों के उत्पाद शामिल हैं। प्रमुख नाम इस प्रकार हैं:
छिंदवाड़ा
- अनिक घी 200 मिलीलीटर (बैच नंबर: DGB13F26A)
- सात्विक केश देसी घी
धार
- श्रीमूल एगमार्क शुद्ध घी
- SRMI मिल्क क्रीम एगमार्क घी
- अमृत शुद्ध घी
- नंद कृष्णा घी
- मधुसूदन देसी घी
नर्मदापुरम
- देसी गाय का घी (संगाध)
- जवासी काउ देसी घी
उज्जैन
- डेयरी सरस घी पैक
- JVS ऑर्गेनिक गाय का घी
इंदौर
- खुशबू ब्रांड पत्ता कतर्न पैक
- मूंगफली दाना लूज
- गसंता प्रीमियम काउ घी
- गुमर योर काउ घी
- श्रीमूल एगमार्क और वास्तु एगमार्क के कई बैच
- पीवर इंदौर लाल मिर्च पाउडर के कई बैच
दतिया
- मधुसूदन देसी घी (बैच नंबर: CFL-184 X0E0A)
जारी विवरण में इंदौर जिले के कुछ घी और लाल मिर्च पाउडर के कई बैच जांच में असफल बताए गए हैं। उत्पादों के नाम और बैच नंबर की पुष्टि के लिए उपभोक्ताओं को विभाग की आधिकारिक सूची देखनी चाहिए।
इन 8 उत्पादों की बिक्री पर रोक
जिन 8 उत्पादों की संबंधित जिलों में बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए हैं, उनमें उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये उत्पाद शामिल हैं:
- अनिक केश देसी घी, 5 किलोग्राम पैक (धार)
- पतंजलि काउ घी, 200 मिलीलीटर (छिंदवाड़ा)
- अनिक घी पैक (कटनी)
- संगाध काउ घी (नर्मदापुरम)
इनके अलावा अन्य उत्पादों का विवरण संबंधित विभागीय आदेश में देखा जा सकता है। उपभोक्ताओं को केवल नाम के आधार पर नहीं, बल्कि पैकिंग और बैच नंबर का मिलान करके ही उत्पाद की पहचान करनी चाहिए।
प्रशासन की उपभोक्ताओं से अपील
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं और खाद्य कारोबारियों से संबंधित निर्देशों का पालन करने की अपील की है:
- सूची में शामिल संबंधित बैच के उत्पाद न खरीदें और न ही उनका उपयोग करें।
- यदि ऐसा उत्पाद आपके पास है, तो उसे दुकानदार को लौटाने के लिए संपर्क करें।
- खाद्य कारोबारियों को संबंधित उत्पादों का क्रय, भंडारण और विक्रय तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
- खाद्य पदार्थों में मिलावट या असुरक्षित उत्पादों की जानकारी नजदीकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय को दें।
त्योहारों के मौसम में खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के बीच प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य बाजार में सुरक्षित उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।