धमतरी। मेयोनीज के शौकीनों के लिए धमतरी से महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। जिला खाद्य एवं औषधि विभाग ने जांच के दौरान ‘वीबा ब्रांड एगलेस मेयोनीज’ के एक खास बैच को असुरक्षित पाए जाने के बाद उसके विक्रय, वितरण और भंडारण पर तत्काल रोक लगा दी है। यह कार्रवाई केवल बैच नंबर K182 के खिलाफ की गई है।

जांच में तय सीमा से अधिक मिला Propyl Gallate
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के दौरान वीबा एगलेस मेयोनीज के बैच नंबर K182 का नमूना प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया था। विभाग के मुताबिक, भोपाल स्थित कैली लैब की जांच रिपोर्ट में इस उत्पाद में Propyl Gallate नामक एंटीऑक्सीडेंट निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया।
प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर संबंधित बैच को असुरक्षित घोषित किया गया है। विभाग के अनुसार, इस बैच का उत्पादन 18 अप्रैल 2026 को हुआ था और इसकी एक्सपायरी 17 जनवरी 2027 निर्धारित थी।
जिले में बिक्री और भंडारण पर रोक
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36(3)(ख) के तहत कार्रवाई करते हुए खाद्य विभाग ने धमतरी जिले में बैच नंबर K182 के मेयोनीज के विक्रय, वितरण और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।
प्रशासन ने जिले के सभी खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे वीबा ब्रांड के बैच नंबर K182 की बिक्री या वितरण न करें। जिन दुकानदारों और कारोबारियों के पास इस बैच का स्टॉक मौजूद है, उन्हें उसे आगे बिक्री के लिए नहीं रखने के निर्देश दिए गए हैं।
दुकानों में स्टॉक की होगी जांच
खाद्य विभाग अब जिले में इस खास बैच के स्टॉक की जांच करने की तैयारी में है। अधिकारियों की ओर से खाद्य कारोबारियों से बैच नंबर और उत्पाद की जानकारी मिलान करने को कहा गया है।
विभाग के अनुसार, जहां भी बैच नंबर K182 का मेयोनीज स्टॉक पाया जाएगा, उसके संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उपभोक्ताओं से भी सतर्क रहने की अपील
खाद्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद उपभोक्ताओं को भी मेयोनीज खरीदते समय बैच नंबर, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट जरूर जांचने की सलाह दी गई है। विभाग की कार्रवाई फिलहाल वीबा एगलेस मेयोनीज के बैच नंबर K182 तक सीमित है।