November 5, 2026

भोपाल: मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए पदोन्नति से जुड़ी राहत की उम्मीद जगी है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने पदोन्नति के दौरान CPCT की अनिवार्यता में छूट देने से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव की मंजूरी के लिए भेजा है। यदि प्रस्ताव को अनुमोदन मिलता है, तो पदोन्नति में आ रही कुछ व्यावहारिक बाधाएं दूर हो सकती हैं।

कर्मचारी संगठनों की मांग के बाद विभाग ने उठाया कदम

जानकारी के अनुसार, बीते दिनों विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर पदोन्नति में आ रही परेशानियों और CPCT की अनिवार्यता का मुद्दा उठाया था। संगठनों ने इस नियम के कारण कर्मचारियों को होने वाली व्यावहारिक दिक्कतों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पदोन्नति से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों के तहत सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्तावित परिपत्र का प्रारूप तैयार किया है।

मुख्य सचिव की मंजूरी के बाद आगे बढ़ेगी प्रक्रिया

सामान्य प्रशासन विभाग ने CPCT नियमों में छूट से संबंधित प्रस्ताव मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल के अनुमोदन के लिए भेजा है। अब प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। मंजूरी मिलने और आगे के आवश्यक आदेश जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कर्मचारियों को किस दायरे में और किन शर्तों के तहत राहत मिलेगी।

फिलहाल प्रस्ताव, अंतिम आदेश का इंतजार

इस मामले में अभी प्रस्ताव भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। इसे अंतिम निर्णय या लागू नियम नहीं माना जा सकता। सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने की स्थिति मुख्य सचिव के अनुमोदन और विभाग की ओर से जारी होने वाले आधिकारिक आदेश पर निर्भर करेगी।

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *