- मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की रोजाना ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया है।
- लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
- उपस्थिति ‘एजुकेशन पोर्टल 3.0’ के माध्यम से दर्ज होगी।
- शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को Present, Absent या On Leave के रूप में चिह्नित करेंगे।
- लगातार अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों से संपर्क कर अनुपस्थिति का कारण जानने और बच्चों को नियमित स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करने के निर्देश हैं।
- मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की कम उपस्थिति को सुधारना और नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है।