बिलासपुर की विशेष एनआईए अदालत ने पत्नी की हत्या, शव के टुकड़े कर पानी की टंकी में छिपाने और नकली नोट छापने के मामले में आरोपी पवन सिंह ठाकुर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

मामले के मुख्य बिंदु:
- 2 मार्च 2023 को पुलिस को उसलापुर स्थित गीतांजलि कॉलोनी में नकली नोट छापने की सूचना मिली थी।
- तलाशी के दौरान आरोपी के घर की पानी की टंकी से उसकी पत्नी सती साहू का शव पांच टुकड़ों में बरामद हुआ।
- आरोपी ने पत्नी के चरित्र पर शक होने की बात स्वीकार करते हुए हत्या करना कबूला।
- शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने कटर मशीन और पानी की टंकी खरीदी थी।
- पुलिस ने घर से नकली नोट बनाने का सामान, प्रिंटर, कार्टिज, जेरॉक्स पेपर और नकली नोट भी जब्त किए।
अदालत ने कहा कि यह अपराध “अत्यंत गंभीर और क्रूर” प्रकृति का है और आरोपी किसी रियायत का पात्र नहीं है।
सजा:
- IPC धारा 302 (हत्या) — आजीवन कारावास
- धारा 201 (साक्ष्य मिटाना) — 5 वर्ष सश्रम कारावास
- धारा 489-C (नकली नोट रखना) — 5 वर्ष सश्रम कारावास
साथ ही अदालत ने मृतका के दो नाबालिग बच्चों को राज्य की पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मुआवजा देने की अनुशंसा भी की है।