खरीफ 2026: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- बीमा कराने की अंतिम तिथि: 31 जुलाई 2026
- योजना का लाभ: ऋणी, अऋणी, भू-धारक, बटाईदार और वनपट्टाधारी किसान।
- बीमा कंपनी: Bajaj Allianz General Insurance

अधिसूचित फसलें
- धान (सिंचित एवं असिंचित)
- मक्का
- उड़द
- मूंग
- अरहर
- मूंगफली
- कोदो
- कुटकी
- रागी
किसान प्रीमियम
- अनाज, दलहन और तिलहन: बीमित राशि का 2%
- लघुधान्य (मिलेट): बीमित राशि का 1%
| फसल | बीमित राशि | किसान प्रीमियम |
|---|---|---|
| धान (सिंचित) | ₹66,000 | ₹1,320 |
| धान (असिंचित) | ₹49,500 | ₹990 |
| मक्का | ₹50,600 | ₹1,012 |
| अरहर | ₹46,200 | ₹924 (यदि 2% लागू हो; आपके पाठ में ₹1,012 लिखा है, जो संभवतः त्रुटि हो सकती है) |
| उड़द/मूंग | ₹27,500 | ₹550 |
| मूंगफली | ₹51,700 | ₹1,034 |
| कोदो | ₹19,800 | ₹198 |
| कुटकी | ₹20,900 | ₹209 |
| रागी | ₹18,700 | ₹187 |
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- बी-1
- पी-2
- फसल बुवाई प्रमाण पत्र
आवेदन कहाँ करें?
- नजदीकी सीएससी (CSC) सेंटर
- संबंधित बैंक
- लोक सेवा केंद्र
फसल नुकसान होने पर
- 72 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य है।
- सूचना कृषि रक्षक पोर्टल या टोल-फ्री हेल्पलाइन 14447 पर दी जा सकती है।
महत्वपूर्ण सलाह
अधिकारियों के अनुसार अल-नीनो के कारण मानसून में देरी और अनियमित वर्षा की संभावना है। इसलिए किसानों को 31 जुलाई 2026 से पहले फसल बीमा अवश्य करा लेना चाहिए, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा मिल सके।