इस खबर का संक्षिप्त सार:
रायपुर नगर निगम ने आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी-2024 के तहत अनधिकृत पोस्टर, फ्लेक्स और विज्ञापनों पर सख्ती शुरू कर दी है। अब शहर के 10 जोनों में निर्धारित स्थानों पर ही मुफ्त में पोस्टर लगाए जा सकेंगे। अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाने पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

मुख्य बातें:
- दुकानों पर केवल प्रतिष्ठान और संचालक का नाम प्रदर्शित किया जा सकेगा।
- किसी भी कंपनी, ब्रांड, ऑफर, डिस्काउंट, एलईडी डिस्प्ले या अन्य प्रचार सामग्री लगाने के लिए नगर निगम की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।
- बिना अनुमति दुकान पर प्रचार सामग्री मिलने पर ₹50,000 तक, अनधिकृत होर्डिंग पर कम से कम ₹1 लाख, बल्क विज्ञापन पर ₹10,000 प्रति आयोजन और बिना अनुमति हवाई विज्ञापन पर ₹2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- नियमों के पालन के लिए ई-चालान प्रणाली लागू की जाएगी और सभी संबंधित पक्षों को एक सप्ताह के भीतर अनुमति लेने या नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
- नगर निगम ने प्रत्येक जोन में पोस्टर लगाने के लिए अलग-अलग निर्धारित स्थान भी तय किए हैं, जहां बिना शुल्क के पोस्टर लगाए जा सकते हैं।
नगर निगम के अनुसार, नई नीति का उद्देश्य शहर में अनधिकृत विज्ञापनों पर रोक लगाना, शहर की सुंदरता बनाए रखना और विज्ञापन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना है।