
- जुलाई में 45,139 यात्रियों पर कार्रवाई हुई।
- करीब ₹3.75 करोड़ का जुर्माना वसूला गया।
- पिछले साल जुलाई में 18,533 बिना टिकट यात्रियों से ₹2.82 करोड़ वसूले गए थे।
- बिना टिकट के अलावा गलत टिकट, दूसरे व्यक्ति के टिकट या गलत श्रेणी में यात्रा करने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है।
- जुर्माने की राशि मामले के अनुसार ₹500 से ₹2,500 तक बताई गई है।
- यात्रियों को सलाह दी गई है कि त्योहारों के दौरान यात्रा से पहले वैध टिकट और सही श्रेणी सुनिश्चित करें।
ध्यान देने वाली बात: आपके दिए पाठ में “दोगुना जुर्माना” कहा गया है, लेकिन बाद में ₹500–₹2,500 की राशि बताई गई है। इसलिए इसे प्रकाशित करने से पहले रेलवे के आधिकारिक आदेश/नियम से इस दावे की पुष्टि करना बेहतर होगा।