रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के विभिन्न निगम, मंडल और आयोगों के पदाधिकारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तीन पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 सितंबर 2026 को आदेश जारी किया है।

किन पदाधिकारियों को मिला राज्य मंत्री का दर्जा?
शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार—
- संजय अग्रवाल — छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष
- अजय शुक्ला — छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष
- शरद अवस्थी — इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष
इन तीनों पदाधिकारियों को उनके संबंधित पदों पर राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है।
प्रोटोकॉल के लिए दिया गया दर्जा
शासन के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य मंत्री का दर्जा केवल शिष्टाचार और प्रोटोकॉल के उद्देश्य से दिया गया है। संबंधित पदाधिकारियों को मिलने वाली सुविधाओं की व्यवस्था संबंधित प्रशासनिक विभाग या आयोग द्वारा नियमानुसार की जाएगी।
वरिष्ठता या प्रोटोकॉल की स्थिति नहीं दर्शाएगा आदेश
सरकार ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि जारी की गई सूची किसी प्रकार की वरिष्ठता अथवा प्रोटोकॉल की स्थिति निर्धारित नहीं करती। यानी सूची में नाम का क्रम किसी पदाधिकारी की वरीयता का आधार नहीं माना जाएगा।
राज्य मंत्री का दर्जा आदेश जारी होने की तारीख यानी 2 सितंबर 2026 से प्रभावशील माना जाएगा।