September 15, 2026

बिलासपुर। लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत कृषि शिक्षक पदों के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित भर्ती परीक्षा की शैक्षणिक योग्यता को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि NCTE (नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन) की वर्ष 2014 में जारी अधिसूचना के अनुसार 11वीं और 12वीं कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए स्नातकोत्तर योग्यता अनिवार्य होनी चाहिए। इसके बावजूद राज्य शासन ने भर्ती के लिए स्नातक को पात्रता निर्धारित किया है।

याचिकाकर्ता ने इसे NCTE के निर्धारित नियमों के विपरीत बताते हुए पात्रता में बदलाव की मांग की है। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन से जवाब मांगा है।

1654 शिक्षक पदों पर होनी है भर्ती

राज्य शासन की अधिसूचना के अनुसार शिक्षक ई संवर्ग के 868 और टी संवर्ग के 786, यानी कुल 1654 पदों पर भर्ती की जानी है।

भर्ती विज्ञापन में शिक्षक पदों के लिए स्नातक के साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में दो वर्षीय डिप्लोमा, या 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक और बीएड, या 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा चार वर्षीय बीएएड/बीएससीएड/बीएड जैसी निर्धारित योग्यताओं का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा संबंधित अभ्यर्थियों के लिए TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य रखा गया है।

याचिका में मांग की गई है कि शिक्षक पदों के लिए पात्रता NCTE के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित की जाए और स्नातकोत्तर योग्यता को अनिवार्य किया जाए।

ई और टी संवर्ग में इतने पद

शिक्षक ई संवर्ग के कुल 868 पदों में रायपुर संभाग में 209, सरगुजा में 40, बिलासपुर में 270 और दुर्ग में 354 पद हैं।

वहीं टी संवर्ग के 786 पदों में सरगुजा संभाग में 265, बिलासपुर में 130, रायपुर में 56, दुर्ग में 50 और बस्तर में 285 पद निर्धारित किए गए हैं।

विषयवार पदों का विवरण

ई संवर्ग में हिंदी के 109, संस्कृत के 150, अंग्रेजी के 319, गणित के 135, सामाजिक विज्ञान के 150 और कृषि के 5 पद शामिल हैं।

टी संवर्ग में हिंदी के 141, संस्कृत के 150, अंग्रेजी के 185, गणित के 115, सामाजिक विज्ञान के 100 और कृषि के 95 पद हैं।

कृषि शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य नहीं

भर्ती प्रक्रिया में कृषि शिक्षक पदों के लिए अलग प्रावधान किया गया है। सामान्य शिक्षक पदों के लिए B.Ed के साथ TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, लेकिन कृषि शिक्षक पद के लिए TET की अनिवार्यता नहीं रखी गई है।

भर्ती निर्देशों के अनुसार कृषि शिक्षकों की पदस्थापना हायर सेकंडरी विद्यालयों में की जाती है। इसलिए कृषि शिक्षक पद के अभ्यर्थियों के लिए B.Ed उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है, जबकि TET को अनिवार्य नहीं किया गया है।

एक विषय के लिए ही कर सकेंगे आवेदन

भर्ती निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक पद के लिए आवेदन करने वाला अभ्यर्थी विज्ञापित पदों में से किसी एक विषय के लिए ही आवेदन कर सकता है।

फिलहाल हाईकोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है। भर्ती की शैक्षणिक योग्यता को लेकर अंतिम स्थिति शासन के जवाब और मामले की आगामी सुनवाई के बाद स्पष्ट होगी।

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