रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल भर्ती से जुड़े मामले में वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है। इसके बाद वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ होने की स्थिति बन गई है।

बताया गया है कि इस आदेश से 400 से अधिक अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राज्य सरकार की SLP सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
कांस्टेबल भर्ती से जुड़े मामले में राज्य सरकार ने पूर्व में दिए गए आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की SLP खारिज कर दी।
SLP खारिज होने के बाद वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर आगे की प्रक्रिया का रास्ता खुल गया है।
तीन महीने में ज्वाइनिंग कराने के निर्देश
मामले की सुनवाई जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने संबंधित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
अब भर्ती से संबंधित विभाग को निर्धारित समय-सीमा के भीतर वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
400 से ज्यादा अभ्यर्थियों को मिल सकती है राहत
इस आदेश से कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के बाद नियुक्ति का इंतजार कर रहे 400 से अधिक अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब पात्र अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ है।
लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के बीच फैसले के बाद राहत की स्थिति है।