June 21, 2026
  • High Court of Chhattisgarh ने चिकित्सा स्नातकों को बड़ी राहत देते हुए फैसला दिया है कि यदि राज्य सरकार निर्धारित समय-सीमा के भीतर नियुक्ति आदेश जारी नहीं करती, तो एमबीबीएस छात्रों का अनिवार्य सेवा बांड स्वतः समाप्त माना जाएगा।
  • यह निर्णय Justice Amitendra Kishore Prasad की अदालत ने दिया।
  • मामला Chhattisgarh Institute of Medical Sciences (CIMS) से एमबीबीएस और इंटर्नशिप पूरी करने वाले चार छात्रों—Nitin Kumar Singh, Sahil Kari, Chandra Prakash Ravi और Sakshi Kanwar—की याचिका से जुड़ा था।
  • याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि Chhattisgarh Medical, Dental and Physiotherapy Undergraduate Admission Rules 2025 के अनुसार एमबीबीएस एवं इंटर्नशिप पूर्ण होने के छह माह के भीतर नियुक्ति आदेश जारी होना चाहिए, अन्यथा सेवा बांड स्वतः निरस्त हो जाता है।
  • राज्य सरकार ने कहा कि छात्र सेवा बांड से बंधे हैं और उन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग भी लिया था, इसलिए उन्हें सेवा देनी चाहिए।
  • न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नियम 10(6) की भाषा स्पष्ट है और छह माह की अवधि समाप्त होते ही बांड संबंधी दायित्व स्वतः समाप्त हो जाते हैं।
  • अदालत ने 24 दिसंबर 2025 को जारी नियुक्ति आदेशों और बाद में हुई काउंसलिंग को अप्रभावी एवं गैर-बाध्यकारी माना।
  • न्यायालय ने यह भी कहा कि विलंबित काउंसलिंग में भाग लेने से छात्रों के वैधानिक अधिकार समाप्त नहीं होते, क्योंकि कानून के विरुद्ध “Estoppel” लागू नहीं होता।
  • अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि छात्रों को बिना किसी दंड या बांड राशि की मांग के तत्काल एनओसी (No Objection Certificate) जारी किया जाए।
  • साथ ही Pandit Deendayal Upadhyay Memorial Health Sciences and AYUSH University को निर्देश दिया गया कि पात्र छात्रों को उनकी एमबीबीएस डिग्री प्रदान की जाए।
  • अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सामान्य वर्ग से ₹25 लाख और आरक्षित वर्ग से ₹20 लाख की बांड राशि वसूलना इस परिस्थिति में वैधानिक नियमों के विपरीत होगा।

निर्णय का महत्व

यह फैसला छत्तीसगढ़ के उन सभी एमबीबीएस स्नातकों के लिए महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है, जिनके मामलों में सरकार ने अनिवार्य सेवा बांड के तहत समय पर नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए हैं। भविष्य में ऐसे मामलों में इस निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है।

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