भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सहायक ग्रेड-3 या समकक्ष पदों पर पदोन्नति को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के इस आदेश के तहत पात्र कर्मचारियों को प्रारंभिक स्तर पर कंप्यूटर दक्षता परीक्षा (CPCT) के स्कोर कार्ड से छूट दी गई है। हालांकि, कंप्यूटर दक्षता हासिल करने की अनिवार्यता बरकरार रखी गई है। नए नियमों में पदोन्नति के बाद परीक्षण अवधि और निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करने वाले कर्मचारियों के लिए भी प्रावधान तय किए गए हैं।

CPCT स्कोर कार्ड से छूट, लेकिन कंप्यूटर दक्षता जरूरी
सामान्य प्रशासन विभाग के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सहायक ग्रेड-3 या समकक्ष पदों पर पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों को प्रारंभिक स्तर पर CPCT स्कोर कार्ड प्रस्तुत करने से छूट दी गई है।
हालांकि, इस छूट का मतलब कंप्यूटर दक्षता की शर्त समाप्त होना नहीं है। कर्मचारियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ नियमानुसार कंप्यूटर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यानी पदोन्नति के बाद भी आवश्यक कंप्यूटर ज्ञान और दक्षता हासिल करना जरूरी रहेगा।
पदोन्नति के बाद दो साल की परीक्षण अवधि
नए प्रावधानों के तहत पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों के लिए दो वर्ष की परीक्षण अवधि निर्धारित की गई है। इस दौरान उन्हें संबंधित पद के लिए आवश्यक योग्यता और कंप्यूटर दक्षता की शर्तें पूरी करनी होंगी।
यदि कोई कर्मचारी निर्धारित अवधि में जरूरी योग्यता या परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, तो उसकी परीक्षण अवधि अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
पांच साल में योग्यता पूरी नहीं की तो मूल पद पर वापसी
दिशा-निर्देशों के मुताबिक, यदि कर्मचारी दो वर्ष की निर्धारित परीक्षण अवधि और अधिकतम तीन वर्ष के अतिरिक्त समय सहित कुल पांच वर्ष में भी जरूरी योग्यता हासिल नहीं कर पाता है, तो उसे उसके मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर वापस भेज दिया जाएगा।
इस प्रावधान के तहत पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक योग्यता पूरी करनी होगी।
45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के कर्मचारियों को विशेष छूट
सरकार ने 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों के लिए CPCT स्कोर कार्ड से छूट का विशेष प्रावधान भी किया है।
हालांकि, इन कर्मचारियों को भी अपने कार्य और पद के अनुरूप आवश्यक कंप्यूटर दक्षता संबंधी शर्तें पूरी करनी होंगी। इस तरह स्कोर कार्ड से छूट मिलने के बावजूद कंप्यूटर दक्षता की आवश्यकता बनी रहेगी।
सभी विभागों को भेजे गए दिशा-निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग ने नए दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए सभी प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को आदेश भेजे हैं।
इस फैसले से सहायक ग्रेड-3 या समकक्ष पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की प्रक्रिया को स्पष्टता मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कर्मचारियों को पदोन्नति के बाद निर्धारित योग्यता और कंप्यूटर दक्षता संबंधी शर्तों का पालन करना होगा।