बिलासपुर। शिक्षक (टी-कैडर) के पद पर पदोन्नति से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान होने वाली नियुक्तियां रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
मामले में महेश राम आदिल एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 20 अगस्त 2026 को जारी उस पत्र को चुनौती दी थी, जिसके आधार पर उन्हें शिक्षक (टी-कैडर) पद पर पदोन्नति के लिए अयोग्य माना जा रहा था। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, उन्हें केवल इसलिए पदोन्नति की दौड़ से बाहर किया गया क्योंकि उन्होंने TET प्राथमिक/पेपर-1 परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी।

TET क्वालिफाई नहीं करने पर पदोन्नति से बाहर करने को चुनौती
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मांग की थी कि केवल TET उत्तीर्ण नहीं करने के आधार पर उनकी शिक्षक (टी-कैडर) पद पर पदोन्नति की दावेदारी को खारिज न किया जाए।
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके अधिवक्ता गगन तिवारी ने अंतरिम संरक्षण की मांग करते हुए पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक से जुड़ी आशंका कोर्ट के सामने रखी।
पदोन्नति प्रक्रिया शुरू, मांगी गई पात्र अभ्यर्थियों की जानकारी
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता गगन तिवारी ने बताया कि संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, रायपुर संभाग ने पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर पात्र अभ्यर्थियों की जानकारी मांगी है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से आशंका जताई गई कि यदि इस स्तर पर अंतरिम राहत नहीं दी गई और पदोन्नतियां कर दी गईं तो बाद में याचिका का उद्देश्य ही निष्फल हो सकता है।
हाईकोर्ट ने कहा- नियुक्तियां अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी
मामले की सुनवाई जस्टिस की सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने मामले को चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रायपुर संभाग के संयुक्त संचालक द्वारा मांगी गई जानकारी के आधार पर पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान होने वाली कोई भी नियुक्ति इस रिट याचिका में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
इस आदेश से फिलहाल याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति की दावेदारी पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान होने वाली नियुक्तियों को हाईकोर्ट के अंतिम फैसले से जोड़ दिया गया है। मामले में राज्य सरकार के जवाब के बाद कोर्ट आगे इस विवाद पर सुनवाई करेगा।