इंदौर में गीता विहार कॉलोनी मामले में EOW की बड़ी कार्रवाई
- आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने देपालपुर की गीता विहार कॉलोनी मामले में कंपनी के डायरेक्टर सुरेश ठाकुर सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में एफआईआर दर्ज की है।

मुख्य आरोप
- वर्ष 2018 में लगभग ₹55.80 लाख के प्लॉट बेचे गए।
- आरोप है कि बिल्डरों ने बंधक (Mortgage) प्लॉटों को मुक्त कराए बिना ही उनकी रजिस्ट्री कराकर खरीदारों से धोखाधड़ी की।
- कॉलोनी में आवश्यक बुनियादी विकास कार्य पूरे नहीं होने के बावजूद प्लॉटों की बिक्री की गई।
- कॉलोनी निर्माण और विकास से जुड़े फर्जी इंजीनियरिंग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के आरोपों की भी जांच की जा रही है।
EOW की कार्रवाई
- आरोपियों पर धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
- EOW अब रजिस्ट्री दस्तावेजों, भूमि सौदों और वित्तीय लेनदेन की विस्तृत जांच कर रही है, ताकि पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों की भूमिका स्पष्ट की जा सके।