September 21, 2026

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (RDU) के MSW (मास्टर ऑफ सोशल वर्क) के चार छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की अंतरिम अनुमति दे दी। परीक्षा दोपहर 12 बजे से शुरू होनी थी और छात्रों की याचिका पर सुबह करीब 10:30 बजे सुनवाई हुई। जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने विश्वविद्यालय को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

परीक्षा से डेढ़ घंटे पहले मिली राहत

मामला रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के MSW विभाग से जुड़ा है। प्रभावित छात्रों शिवांकी तिवारी, राहुल दुबे, रीतेश पांडे और तौसीफ ने परीक्षा में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

छात्रों को ‘मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन योजना)’ के तहत विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया गया था। हालांकि, प्रशासनिक और शुल्क/पात्रता से जुड़ी स्थिति के चलते उनके परीक्षा में शामिल होने को लेकर समस्या उत्पन्न हो गई थी।

छात्रों ने ऐन वक्त पर खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

परीक्षा का समय नजदीक होने के कारण छात्रों की ओर से मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की गई। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे सुनवाई की, जबकि MSW की परीक्षा दोपहर 12 बजे से निर्धारित थी।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने चारों छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की अंतरिम अनुमति देने का आदेश दिया।

RDU को चार सप्ताह में जवाब देने के निर्देश

जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया है। विश्वविद्यालय को पूरे मामले में अपना पक्ष चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद चारों छात्र निर्धारित परीक्षा में शामिल हो सके। इससे तत्काल तौर पर उनके परीक्षा में बैठने का रास्ता साफ हो गया।

‘मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना’ के तहत मिला था प्रवेश

बताया गया है कि चारों छात्रों को ‘मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन योजना)’ के तहत विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला था। इसी प्रवेश और परीक्षा में शामिल होने से जुड़े मामले को लेकर छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

फिलहाल हाईकोर्ट ने छात्रों को अंतरिम राहत दी है। विश्वविद्यालय का जवाब आने के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी।

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