September 13, 2026

रायपुर। रायपुर जिले में ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी की शिक्षिका पत्नी को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) विनय कुमार प्रधान की अदालत ने आरोपी बालकृष्ण जांगड़े को आजीवन कारावास के साथ 1 लाख 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, मामले में आरोपी की पत्नी अंजना जांगड़े को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।

शादी का कार्ड देने के बहाने घर में घुसा आरोपी

अभियोजन के अनुसार घटना 15 मार्च 2021 की है। पीड़िता शिक्षिका अपने दो बच्चों के साथ पिरदा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित घर पर मौजूद थीं। उनके पति सुबह करीब 10 बजे कार्यालय चले गए थे।

दोपहर करीब 12:45 बजे पीड़िता ने अपने पति को फोन कर बताया कि घर में दो लोग घुस आए हैं और उसके साथ मारपीट की गई है। सूचना मिलते ही पति घर पहुंचे, जहां उनकी पत्नी घायल अवस्था में मिली। उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे।

पीड़िता ने अदालत में दिए बयान में बताया कि आरोपी बालकृष्ण जांगड़े ने खुद को उसके पति का परिचित बताते हुए शादी का कार्ड देने के बहाने घर में प्रवेश किया था। बातचीत के दौरान उसने पति का दोस्त होने का भरोसा दिलाया।

बच्चों के सामने किया हमला

अभियोजन के मुताबिक, घर में उस समय पीड़िता के 12 और 4 वर्ष के दो बच्चे भी मौजूद थे। आरोप है कि आरोपी ने चाकू की नोक पर पीड़िता को बंधक बनाया, उसके साथ मारपीट की और बच्चों के सामने दुष्कर्म किया।

घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और साक्ष्य जुटाने के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया।

करीब पांच साल बाद आया फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान सहित अन्य साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बालकृष्ण जांगड़े को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास तथा 1.25 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

वहीं, आरोपी की पत्नी अंजना जांगड़े के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर अदालत ने उसे दोषमुक्त कर दिया। मामले में अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक विजयश्री बिसेन ने पैरवी की।

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