लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त अभिषेक सिंह ने ई-अटेंडेंस को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।
मुख्य निर्देश
- जिन स्कूलों में शिक्षक 100% ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं कर रहे हैं और इसके बावजूद उनके वेतन बिल आगे भेजे गए हैं, वहां संबंधित संकुल प्राचार्यों के निलंबन की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
- आदेश सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है।
आदेश में क्या कहा गया है?
- संचालनालय ने बताया कि पहले भी नियमित ई-अटेंडेंस सुनिश्चित करने और पालन न करने वाले शिक्षकों के वेतन में कटौती के निर्देश दिए जा चुके हैं।
- इसके बावजूद प्रदेश में ई-अटेंडेंस की दर 90% से कम बताई गई है।
समय-सीमा
- संकुल प्राचार्यों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 2 जुलाई 2026 तक संचालनालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
- यदि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं की जाती, तो संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
ध्यान देने योग्य बात
यह आदेश प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इसमें मुख्य जोर ई-अटेंडेंस व्यवस्था के अनुपालन, वेतन बिलों की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई पर है।