November 6, 2026

बिलासपुर। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) बिलासपुर ने बर्खास्त आरक्षक संतोष कुमार राठौर के खिलाफ विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया है। ACB ने सोमवार को विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act), बिलासपुर के न्यायालय में यह कार्रवाई की। जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपी की आय और व्यय के आकलन में 16.19 लाख रुपये से अधिक का अंतर सामने आया है।

46 लाख की आय, 62 लाख रुपये से अधिक खर्च

ACB के मुताबिक, संतोष कुमार राठौर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की जानकारी मिलने पर अपराध क्रमांक 57/2024 दर्ज किया गया था। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया।

इसके बाद 1 दिसंबर 2024 को बिलासपुर स्थित आरोपी के निवास सहित अन्य ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। जांच के दौरान उसकी आय, खर्च और संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों तथा अन्य साक्ष्यों का परीक्षण किया गया।

ACB के अनुसार, जांच में आरोपी की कुल आय 46,08,341 रुपये और कुल व्यय 62,28,137 रुपये पाया गया। इस तरह आय की तुलना में 16,19,796 रुपये अधिक खर्च होने का हिसाब सामने आया।

जांच एजेंसी का कहना है कि जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आय से अधिक संपत्ति का मामला प्रमाणित पाए जाने के बाद अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई और विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।

गांजा तस्करी और वसूली के मामले में भी आरोपी

संतोष कुमार राठौर पहले जीआरपी बिलासपुर में आरक्षक के पद पर तैनात था। उसके खिलाफ गांजा तस्करी से जुड़े एक अन्य मामले में भी आरोप हैं। आरोप के मुताबिक, उसने अन्य आरक्षक साथियों के साथ मिलकर ट्रेन में गांजा तस्करी करने वालों को पकड़ने के बाद गांजा अपने पास रख लिया और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं करने के बदले उनसे पैसे वसूले।

इस मामले में जीआरपी थाना बिलासपुर में अपराध क्रमांक 117/2024 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20बी और 29 में प्रकरण दर्ज किया गया था। बाद में मामले की आगे की जांच एसीसीयू, जिला बिलासपुर को सौंपी गई।

विवेचना के बाद एसीसीयू ने आरोपी के खिलाफ चालान क्रमांक 46-ए/2024 विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, बिलासपुर के न्यायालय में पेश किया था।

नवंबर 2024 में सेवा से किया गया था पृथक

आपराधिक आचरण से जुड़े आरोपों के बाद पुलिस अधीक्षक, रेल छत्तीसगढ़ ने 19 नवंबर 2024 को संतोष कुमार राठौर को सेवा से पृथक कर दिया था। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, एनडीपीएस मामले में वह वर्तमान में बिलासपुर जेल में बंद है।

आय से अधिक संपत्ति मामले में अभियोग पत्र पेश होने के बाद अब प्रकरण की सुनवाई न्यायालय में होगी। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *