September 13, 2026

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में जिला न्यायालय ने करीब 18 महीने बाद बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी चाचा को मृत्युदंड (Death Penalty) की सजा सुनाई है। मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। घटना नवरात्रि के दौरान 7 अप्रैल 2025 की बताई गई है।

कन्या पूजन के लिए दादी के घर गई थी बच्ची

जानकारी के मुताबिक, बच्ची नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन के लिए पड़ोस में रहने वाली अपनी दादी के घर गई थी। देर शाम तक जब वह वापस घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद भी बच्ची का पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों ने मोहन नगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने बच्ची की तलाश शुरू की। इसी दौरान उसका शव पड़ोस में खड़ी एक कार से बरामद हुआ। बच्ची के शरीर पर चोट और खरोंच के निशान मिले थे।

शव मिलने के बाद इलाके में हुआ था आक्रोश

बच्ची का शव कार से मिलने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया था। आक्रोशित लोगों ने कार में तोड़फोड़ करने के साथ आगजनी भी की थी। पुलिस ने मामले में आरोपी चाचा समेत तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया था।

पोस्टमार्टम की प्राथमिक रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया। बच्ची के शरीर से लिए गए नमूनों और आरोपी के डीएनए की जांच में समानता मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान की।

करीब 18 महीने चला ट्रायल, आरोपी को मृत्युदंड

दुर्ग पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद मामला अपर सत्र न्यायाधीश अनिष दुबे के न्यायालय में पेश किया। करीब 18 महीने तक चले फास्ट ट्रैक ट्रायल के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई।

अदालत ने POCSO एक्ट, 2012 की धारा 6(1) के तहत मृत्युदंड और 5 हजार रुपये अर्थदंड, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत मृत्युदंड और 5 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 238(क) के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासन की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक रूपवर्षा दिल्लीवार ने की।

बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट का सख्त फैसला

इस मामले में अदालत का फैसला नाबालिग के साथ गंभीर यौन अपराध और हत्या के मामले में आया है। पुलिस की जांच में डीएनए साक्ष्य महत्वपूर्ण आधार रहे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया।

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