November 6, 2026

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 11 अक्टूबर को साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक दोपहर 12 बजे, सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में होगी। इसमें जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है।

30 सितंबर को हुई थी पिछली कैबिनेट बैठक

साय कैबिनेट की पिछली बैठक 30 सितंबर को मंत्रालय स्थित महानदी भवन में हुई थी। उस बैठक में अतिथि व्याख्याता नीति में संशोधन, विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के पुनर्नियोजन, फिल्म ‘हनुमान अंश’ के प्रदर्शन पर कर प्रतिपूर्ति और पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी।

अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर मंजूरी

पिछली बैठक में मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन के बाद जारी अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर अनुमोदन दिया था।

संशोधित नीति के तहत मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।

अनुभव के आधार पर मिलने वाले अंकों की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया। अधिकतम 30 अनुभव अंक देने के प्रावधान के तहत अब राजकीय विश्वविद्यालय में किसी एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम पांच महीने अध्यापन करने वाले अभ्यर्थियों को भी 5 अंक दिए जाएंगे। पहले यह प्रावधान शासकीय महाविद्यालयों में अध्यापन के अनुभव से संबंधित था।

विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को मिलेगा पुनर्नियोजन का अवसर

कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों और राजकीय विश्वविद्यालयों से विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का फैसला किया था।

इसके अलावा, अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय से जुड़ी विसंगतियां दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया था।

संशोधित नीति में अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक कर्मचारियों के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से संबंधित प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।

फिल्म ‘हनुमान अंश’ के प्रदर्शन पर SGST के बराबर प्रतिपूर्ति

पिछली बैठक में फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने से संबंधित निर्णय का भी अनुसमर्थन किया गया था। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 सितंबर 2026 को फिल्म को कर मुक्त करने की घोषणा की थी।

इस फैसले के तहत सिनेमाघरों को फिल्म के प्रदर्शन पर दर्शकों से प्रवेश के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति की जानी है। इसके लिए वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से जारी आदेश का मंत्रिपरिषद ने अनुसमर्थन किया था।

पूर्व अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी पदों पर 10% आरक्षण

कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए भर्ती नियमों को मंजूरी दी थी।

इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

इस व्यवस्था को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 तैयार किए गए हैं। इन नियमों में नियुक्ति, सेवा शर्तों, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से जुड़े प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

11 अक्टूबर की बैठक पर रहेगी नजर

अब 11 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकार किन नए प्रस्तावों पर चर्चा करती है और किन फैसलों को मंजूरी देती है, इस पर नजर रहेगी। बैठक के एजेंडे और संभावित निर्णयों की आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही नए फैसलों की पुष्टि हो सकेगी।

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