
क्या हुआ था?
- Legend Distilleries Private Limited और Som Distilleries & Breweries Odisha Private Limited छत्तीसगढ़ में वैध लाइसेंस के आधार पर इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) का निर्माण और आपूर्ति कर रही थीं।
- याचिका के अनुसार, इन दोनों कंपनियों के खिलाफ पहले कोई अनियमितता दर्ज नहीं थी।
- 2 जुलाई 2026 को अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, रायपुर ने Chhattisgarh State Beverages Corporation Limited को पत्र भेजकर भोपाल स्थित Som Distilleries & Breweries Limited के खिलाफ मिली एक शिकायत के आधार पर एसडीबीएल के साथ-साथ इन दोनों कंपनियों के लाइव आईडी और पासवर्ड निष्क्रिय (Deactivate) करने का आदेश दिया।
- कंपनियों का कहना है कि यह कार्रवाई बिना कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) और बिना उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिए की गई।
कंपनियों ने कोर्ट में क्या कहा?
- दोनों कंपनियां अलग-अलग कानूनी संस्थाएं हैं।
- केवल एक अन्य कंपनी के खिलाफ शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती।
- बिना सुनवाई का अवसर दिए कार्रवाई करना प्राकृतिक न्याय (Principles of Natural Justice) के विरुद्ध है।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
- प्रारंभिक सुनवाई में हाईकोर्ट ने माना कि बिना नोटिस दिए कार्रवाई करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन प्रतीत होता है।
- इसलिए अदालत ने आबकारी विभाग की कार्रवाई पर अंतरिम रोक (Stay) लगा दी।
- मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।