रायपुर। गणेश विसर्जन के दौरान निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक तेज आवाज में डीजे बजाने पर सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने कोलाहल अधिनियम के उल्लंघन के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डीजे साउंड सिस्टम लगे दो वाहनों को जब्त किया है। दोनों वाहनों से साउंड बॉक्स और एम्प्लीफायर भी जब्त किए गए हैं।

बिना अनुमति तेज आवाज में बज रहा था DJ
पुलिस के मुताबिक, कोतवाली चौक में गणेश विसर्जन के दौरान डीजे वाहन के विद्युत तार के संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट की स्थिति भी बनी थी। जांच में डीजे बिना अनुमति और निर्धारित ध्वनि मानकों से अधिक तेज आवाज में बजाए जाने की बात सामने आई।
मामले में पुलिस ने आशीष तिवारी और शिव प्रसाद पटेल के खिलाफ कोलाहल अधिनियम की धारा 15 और 16 के तहत कार्रवाई की है।
पुलिस ने डीजे लगे वाहन क्रमांक CG-08/AL-0523 और CG-13/BK-0925 को जब्त कर लिया है। वाहनों में लगे साउंड बॉक्स और एम्प्लीफायर को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है।
विसर्जन के दौरान DJ पर रहेगी पुलिस की नजर
पुलिस ने बताया कि गणेश समितियों और आयोजकों को पहले ही डीजे संचालन से जुड़े नियमों और निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करने की समझाइश दी गई थी। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार, 24 और 25 सितंबर को होने वाले गणेश विसर्जन के दौरान डीजे और ध्वनि प्रदूषण को लेकर विशेष निगरानी रखी जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।