November 4, 2026

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के पायलीखंड खदान क्षेत्र से बहुमूल्य पत्थर चोरी करने के मामले में धमतरी पुलिस ने 64 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, भाटापारा निवासी विनोद अग्रवाल इन पत्थरों को बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा था। उसके कब्जे से 146 पत्थर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये से अधिक बताई है।

मुखबिर की सूचना पर NH-30 में घेराबंदी

धमतरी पुलिस के मुताबिक, 18 अक्टूबर 2026 को पुलिस टीम इलाके में गश्त और अपराधों की पतासाजी कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि नेशनल हाईवे-30 पर कोड़ापार नहर पुलिया के पास एक व्यक्ति बहुमूल्य पत्थर लेकर खड़ा है और उन्हें बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है।

सूचना मिलने पर बिरेझर पुलिस और साइबर थाने की टीम मौके पर पहुंची। घेराबंदी कर संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम विनोद अग्रवाल, उम्र 64 वर्ष, निवासी केके वार्ड, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा बताया।

पॉलीथीन में मिले 146 चमकदार पत्थर

पुलिस की तलाशी में आरोपी के पास पॉलीथीन में रखे 146 सफेद, चमकदार और पारदर्शी पत्थर मिले। ये पत्थर नीले और फिरोजी रंग की झिल्ली में लिपटे हुए थे। पुलिस ने इन्हें हीरा बताया है।

पुलिस के अनुसार, बरामद पत्थरों का कुल वजन 16.17 ग्राम और शुद्ध वजन 13.49 ग्राम दर्ज किया गया है। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये से अधिक बताई गई है।

वर्ष 2018 में पायलीखंड से चोरी करने का आरोप

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपने मेमोरेंडम कथन में बताया कि उसने वर्ष 2018 में गरियाबंद जिले के पायलीखंड खदान क्षेत्र से इन पत्थरों को चोरी किया था। इसके बाद वह इन्हें बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा था।

पुलिस ने बरामदगी और पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की है। पत्थरों की प्रकृति, उनकी उत्पत्ति और चोरी से जुड़े तथ्यों की पुष्टि जांच का हिस्सा होगी।

मोबाइल फोन, सिम कार्ड और नकदी भी जब्त

पुलिस ने पत्थरों के अलावा आरोपी के पास से सैमसंग Galaxy S21 FE 5G मोबाइल फोन और दो सक्रिय सिम कार्ड जब्त किए हैं। मोबाइल की अनुमानित कीमत 8 हजार रुपये बताई गई है। इसके साथ ही 2,200 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं।

खान एवं खनिज अधिनियम और BNS के तहत मामला दर्ज

धमतरी पुलिस ने विनोद अग्रवाल के खिलाफ खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 21(4) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी को 19 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया।

आरोपी को कुरूद स्थित न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की प्रक्रिया किए जाने की जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि अवैध खनिज उत्खनन, चोरी, तस्करी या संदिग्ध खरीद-बिक्री की जानकारी मिलने पर तत्काल सूचना दें।

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