November 6, 2026

मध्य प्रदेश के शहडोल में इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती के बाद प्रेम संबंध और शादी के वादे को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। 23 वर्षीय छात्रा ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर बार-बार शारीरिक संबंध बनाने, तीन बार गर्भपात कराने और अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए और अब उसे गोली मारने की धमकियां भी मिल रही हैं।

पीड़िता ने मोबाइल चैट, फोटो-वीडियो और कथित धमकी के ऑडियो से जुड़े साक्ष्य पुलिस को सौंपने की बात कही है। शिकायत के आधार पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2023 में इंस्टाग्राम से हुई थी पहचान

बुढार थाना क्षेत्र की रहने वाली 23 वर्षीय छात्रा बीएससी और पीजीडीसीए की पढ़ाई कर रही है। शिकायत के मुताबिक, वर्ष 2023 में इंस्टाग्राम के जरिए उसकी पहचान केशवाही निवासी कनिष्ठ सिंह से हुई थी। जनवरी 2024 में दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हो गए।

युवती का आरोप है कि युवक ने उससे शादी करने का वादा किया था। इसी भरोसे पर 29 अक्टूबर 2024 को वह उसे ग्राम कुम्हारी में प्रेमलाल शर्मा उर्फ बाबू शर्मा के खाली पड़े बाड़े में ले गया और शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के अनुसार, इसके बाद भी आरोपी कई बार उसके साथ संबंध बनाता रहा।

तीन बार गर्भवती होने और गर्भपात की गोलियां देने का आरोप

छात्रा ने शिकायत में आरोप लगाया है कि संबंधों के दौरान वह तीन बार गर्भवती हुई। उसके मुताबिक, आरोपी उसे गर्भपात की गोलियां देता था और कहता था कि शादी के बाद बच्चा करेंगे।

पीड़िता का यह भी आरोप है कि युवक ने शारीरिक संबंधों के दौरान उसका अश्लील वीडियो बना लिया था। बाद में इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया जाने लगा। युवती ने फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर वीडियो वायरल करने का आरोप भी लगाया है। उसने पुलिस को मोबाइल चैट, फोटो और वीडियो समेत अन्य साक्ष्य देने की बात कही है।

दूसरी जगह शादी तय होने के बाद युवक ने बातचीत बंद की

पीड़िता के अनुसार, आरोपी के परिजनों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी। इसके बाद युवक ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। युवती का दावा है कि 3 अक्टूबर 2026 से आरोपी ने उससे बातचीत भी बंद कर दी।

छात्रा ने आरोपी के परिवार के लोगों पर गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत में कथित धमकी से जुड़ा ऑडियो होने की बात भी कही गई है।

महिला थाना पुलिस ने BNS की धारा 69 में दर्ज किया केस

पीड़िता की शिकायत पर शहडोल महिला थाना पुलिस ने आरोपी कनिष्ठ सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत अपराध दर्ज किया है। अब पुलिस मोबाइल चैट, फोटो-वीडियो और कथित धमकी के ऑडियो की जांच कर सकती है, ताकि शिकायत में लगाए गए आरोपों की पड़ताल हो सके।

इस मामले में SDOP विकास पांडेय ने कहा कि वे मुख्यमंत्री की ड्यूटी में व्यस्त हैं और उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि संभवतः महिला थाने में प्रकरण दर्ज हुआ है।

फिलहाल, शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और पुलिस जांच के निष्कर्ष सामने आना बाकी है।

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