मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पतंजलि के गाय के घी के एक विशेष बैच को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के मुताबिक, गुणवत्ता जांच में निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरने के बाद 200 एमएल वाले गाय के घी के संबंधित बैच को असुरक्षित और अमानक घोषित किया गया है। विभाग ने बाजार से इस बैच का स्टॉक वापस लेने के निर्देश जारी किए हैं।

जांच में फेल हुआ 200 एमएल गाय के घी का सैंपल
जानकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुखबीर सिंह के निर्देश पर पतंजलि के उत्पादों की रैंडम सैंपलिंग और जांच कराई गई थी। इस दौरान 200 एमएल पैकिंग वाले पतंजलि गाय के घी का सैंपल निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरा।
विभाग के अनुसार, संबंधित घी का बैच अप्रैल 2026 में निर्मित हुआ था। जांच के नतीजों के आधार पर इस विशेष बैच के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई संबंधित बैच को लेकर है; उपलब्ध जानकारी के आधार पर इसे पतंजलि के सभी घी उत्पादों पर लागू नहीं माना जाना चाहिए।
दुकानदारों और वितरकों को स्टॉक हटाने के निर्देश
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने विक्रेताओं और वितरकों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित बैच का बचा हुआ स्टॉक तुरंत बिक्री से हटाकर वापस भेजें।
विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्देशों के बाद भी यदि बाजार में इस बैच का घी बिकता पाया गया, तो संबंधित विक्रेताओं और वितरकों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।
उपभोक्ताओं के लिए क्या जरूरी है?
उपभोक्ताओं को सलाह है कि वे पैक पर दर्ज बैच नंबर, निर्माण तिथि और अन्य विवरण का मिलान करें। यदि उनके पास संबंधित बैच का उत्पाद है, तो वे खाद्य विभाग या विक्रेता से संपर्क कर आगे की कार्रवाई के बारे में जानकारी ले सकते हैं।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विभाग की कार्रवाई घी के एक विशेष बैच पर केंद्रित है। उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर अंतिम जानकारी के लिए विभाग के आधिकारिक आदेश और जांच रिपोर्ट देखना महत्वपूर्ण होगा।